
गुजरात हाई कोर्ट ने दी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को राहत, नहीं चलेगा आपराधिक मुकदमा
क्या है खबर?
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को 21 साल पुराने आपराधिक मामले में गुजरात हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। सक्सेना पर फिलहाल आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा।
हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सक्सेना के उपराज्यपाल रहने तक उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही नहीं चलेगी। मामले में बाकी 3 आरोपियों पर मुकदमा चलेगा।
सक्सेना ने अहमदाबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था और राहत मांगी थी।
मुकदमा
क्या है मामला?
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 7 अप्रैल, 2002 को सामाजिक कार्यकता मेधा पाटकर गुजरात दंगों के खिलाफ शांति की अपील करने साबरमती आश्रम में थीं। आरोप है कि सक्सेना समेत 3 अन्य लोगों ने उन पर हमला किया। इनमें 2 वर्तमान भाजपा विधायक हैं।
8 मई, 2023 को अहमदाबाद की कोर्ट में एडिशनल मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश पीएन गोस्वामी ने सक्सेना के उस अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने उपराज्यपाल रहने तक आपराधिक मुकदमे को रोकने की मांग की थी।