दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा न्यूजक्लिक का मामला, आज ही होगी सुनवाई
चीनी फंडिंग के आरोपों से घिरी समाचार वेबसाइट न्यूजक्लिक का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक, संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन (HR) प्रमुख अमित चक्रवर्ती की ओर से मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज FIR, उनकी गिरफ्तारी और 7 दिन की रिमांड को चुनौती दी गई है। कोर्ट चक्रवर्ती का याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया था।
कोर्ट से सिब्बल ने क्या कहा?
रिपोर्ट के मुताबिक, सिब्बल ने मामले को शुक्रवार को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें गिरफ्तारी अवैध रूप से और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करके की गई है। सिब्बल ने निचले कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें प्रबीर और चक्रवर्ती को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। न्यायमूर्ति तुषार राव की पीछ चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करेगी।
क्या है मामला?
2021 में ED ने न्यूजक्लिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि वेबसाइट को विदेशों से 3 साल में लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली। जांच में पाया गया कि अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम की ओर से न्यूजक्लिक को फंडिंग दी गई, जिसे देश में चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कई लोगों में बांटा गया। सिंघम पर चीन का प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगता है और वह चीनी मीडिया से जुड़े हुए हैं।