पनीर के नाम पर 'धोखाधड़ी': दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI और सरकारों से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से एक सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर गैर-डेयरी प्रोडक्ट्स को पनीर बताकर क्यों बेचा जा रहा है।
यह सवाल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उठाया गया, जिसमें कहा गया था कि त्योहारों के मौसम में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब इन सभी अथॉरिटीज को 6 हफ्तों के अंदर इस मामले पर अपना जवाब देना होगा।
दिल्ली याचिका में गैर-डेयरी पनीर के लिए नियमों की मांग
याचिका में बताया गया है कि असली पनीर हमेशा दूध से बनने वाला प्रोडक्ट होता है। लेकिन, कुछ रेस्टोरेंट ग्राहकों को बिना बताए गैर-डेयरी या नकली पनीर का इस्तेमाल कर लेते हैं।
गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने पहले ही ऐसे गैर-डेयरी पनीर के खिलाफ कार्रवाई की है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि दिल्ली में भी इसी तरह के नियम बनाए जाएं, ताकि ग्राहकों को पता हो कि उनकी थाली में असली पनीर है या कुछ और।