2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए पहचान पत्र की मांग करने वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए पहचान पत्र दिखाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। कोर्ट ने 23 मई को याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका का विरोध करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा, "इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। यह आर्थिक नीतिगत मामला है और कोर्ट पहले कह चुका है कि वह दखल नहीं देगा।"
याचिकाकर्ता ने क्या कहा था?
याचिकाकर्ता उपाध्याय ने कोर्ट में दलील दी थी कि जब हर घर में आधार कार्ड है और सबके बैंक खाते हैं तो बिना पहचान पत्र के नोट क्यों बदले जा रहे हैं। उन्होंने बैंक खाते में नोट जमा करने का निर्देश देने की मांग भी की थी। बता दें कि RBI ने 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले लिया है और इन्हें 30 सितंबर तक बदला जा सकता है। इसके लिए कोई पहचान पत्र नहीं दिखाना होगा।