दिल्ली हाई कोर्ट ने विपक्षी गठबंधन के INDIA नाम पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 विपक्षी पार्टियों के भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) नाम पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए 26 विपक्षी पार्टियों, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश नहीं दे सकते। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
क्या है मामला?
विपक्ष की 26 पार्टियों ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए बेंगलुरू में अपने गठबंधन का नाम INDIA रखा था। इसको लेकर याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर INDIA नाम पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत भेजी थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया। उनका तर्क है कि गठबंधन का नाम भ्रम पैदा करेगा।