दिल्ली दंगा: हाई कोर्ट ने आरोपी देवांगना कालिता की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा
क्या है खबर?
दिल्ली दंगे 2020 में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की छात्रा देवांगना कालिता की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
लाइव लॉ के मुताबिक, न्यायमूर्ति अमित बंसल ने मामले में पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए 17 जनवरी, 2024 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
कालिता दिल्ली दंगों से जुड़े 2 मामलों में आरोपी हैं, जिसमें एक मामला गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत साजिश को लेकर है।
सुनवाई
कालिता की याचिका में क्या कहा गया है?
कालिता याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर विरोध के मामले में वीडियो और उनके खिलाफ UAPA समेत 2 मामलों में पुलिस अधिकारियों के व्हाट्सऐप ग्रुप चैट की मांग की है।
कालिता ने हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने दंगों के दोनों मामलों में आरोपों की दलील रोकने की मांग की है।
कालिता के वकील ने कोर्ट में कहा कि वीडियो से साबित होगा कालिता बेकसूर हैं।
हिंसा
क्या है दिल्ली दंगा 2020 मामला?
उत्तर-पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में फरवरी 2020 में लगातार 3 दिन दंगे हुए थे। उस दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे।
दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी जबकि लगभग 500 घायल हुए थे। मरने वालों में दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी शामिल था। दंगों में संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ था।
दंगाइयों ने घरों, दुकानों और वाहनों समेत जो भी आगे आया, उसमें आग लगा दी थी।