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दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल-सिसोदिया की रिहाई को चुनौती, शराब घोटाले में 23 को नोटिस जारी
दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की रिहाई को चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल-सिसोदिया की रिहाई को चुनौती, शराब घोटाले में 23 को नोटिस जारी

लेखन गजेंद्र
Mar 09, 2026
12:19 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की शराब नीति मामले में निचली अदालत से रिहा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया है और आरोपियों को CBI की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

सुनवाई

CBI के खिलाफ निचली कोर्ट की टिप्पणियों और सुनवाई पर रोक

बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में CBI और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कोर्ट को निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर दी जाए जब तक कि अदालत निचली अदालत के फैसले के खिलाफ CBI की पुनरीक्षण याचिका पर फैसला नहीं कर लेती।

सुनवाई

CBI ने कोर्ट में क्या कहा?

CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह आरोपियों की रिहाई रोकने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि यह निर्देश चाहते हैं कि निचली अदालत का फैसला ED की जांच को प्रभावित न करे। उन्होंने कहा, "जिस तरह से बरी किया गया है, वह एक विचित्र तरीका है। मैं समझता हूं कि फैसले पर रोक का मतलब होगा कि मुकदमा चलेगा। मैं इसकी मांग नहीं करूंगा।"

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मांग

ED के मामले पर CBI के फैसले का असर न पड़े- मेहता

मेहता ने आगे कहा, "कोर्ट इस पर रोक लगा सकती हैं और कह सकती हैं कि ED के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।शराब नीति घोटाला देश के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है।" उन्होंने कहा, "मेरी राय में यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई है। साजिश के हर पहलू को साबित कर दिया गया। गवाहों के बयान थे जो स्पष्ट रूप से एक साजिश को साबित करते थे।"

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बरी

पिछले महीने बरी किए गए थे सभी आरोपी

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने 27 फरवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने माना था कि मामला न्यायिक जांच में खरा नहीं उतरता क्योंकि CBI ने केवल अनुमान के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की थी। बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर 20 जुलाई, 2022 को CBI ने शराब घोटाले का मामला दर्ज किया था।

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