दिल्ली जिमखाना क्लब को हाई कोर्ट से राहत, बेदखली पर लगी रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने लुटियंस दिल्ली के मशहूर दिल्ली जिमखाना क्लब की बेदखली की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। क्लब को अपना 27.3 एकड़ का कैंपस खाली करने का आदेश मिला था, लेकिन अब अगली सुनवाई 28 जुलाई के बाद ही होगी। क्लब के एक सदस्य और स्टाफ एसोसिएशन ने ही इस बेदखली की कार्यवाही को अदालत में चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह फैसला न केवल गलत है, बल्कि बहुत जल्दबाजी में भी लिया गया है।
स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने बेदखली के खिलाफ दायर की याचिका
अधिकारियों ने मई 2026 में क्लब को 'डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर' के लिए कैंपस खाली करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सदस्यों का आरोप है कि यह कारण बहुत अस्पष्ट है और उन्हें लगता है कि सही कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना उन्हें जबरन बेदखल किया जा रहा है। इसी मामले में स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने भी एक याचिका दायर कर बेदखली की इस कार्यवाही को चुनौती दी है। फिलहाल, सब कुछ अदालत के अगले फैसले पर टिका है।