दिल्ली हाई कोर्ट से बर्खास्त IAS पूजा खेडकर को राहत, फिलहाल नहीं होंगी गिरफ्तार
दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र कैडर की बर्खास्त IAS पूजा खेडकर को फौरी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक खेडकर को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की शिकायत पर खेडकर के खिलाफ कथित तौर पर धोखाधड़ी करके सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है।
निचली कोर्ट ने अग्रिम जमानत से किया था इंकार
UPSC की शिकायत के बाद पूजा खेडकर की गिरफ्तारी के आसार बन रहे थे, जिसे देखते हुए खेडकर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने 1 अगस्त को खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस और UPSC को जांच का दायरा बढ़ाने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि जांच की जाए कि क्या UPSC में किसी ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने में खेडकर की मदद की।
UPSC कर चुका है बर्खास्त
UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 (CSE-2022) की अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर की अस्थायी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। साथ ही उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। UPSC ने यह फैसला खेडकर के दस्तावेजों की जांच के बाद लिया है, जिसमें खेडकर को CSE-2022 के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। उन्होंने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।