दिल्ली हाई कोर्ट ने बाटला हाउस प्रवासियों को निकालने की याचिका ठुकराई
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका बाटला हाउस, शाहीन बाग और आसपास के इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों को देश से निकालने की मांग कर रही थी, जिन पर अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप था। अदालत ने कहा कि ये दावे बहुत व्यापक और अस्पष्ट थे, और उनमें कोई पुख्ता सबूत नहीं था। उसने स्पष्ट किया कि बिना ठोस जानकारी और सबूत के अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।
याचिकाकर्ता ने कोई खास जानकारी नहीं दी
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौराव ने बताया कि याचिकाकर्ता MA बर्नी ने इन प्रवासियों पर अपराध और सुरक्षा का खतरा होने के आरोप तो लगाए, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की। उन्होंने न तो किसी का नाम बताया और न ही कोई खास जानकारी दी। पुलिस की जांच में भी इन आरोपों को साबित करने के लिए कुछ नहीं मिला। अदालत ने साफ किया कि संगीन आरोपों पर अगर कार्रवाई चाहिए, तो उनके पीछे ठोस तथ्य होने ही चाहिए।