दिल्ली हाई कोर्ट से स्पाइसजेट को झटका, सन ग्रुप के मारन को देने पड़ेंगे 380 करोड़
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट को एक मामले में सन ग्रुप के कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है। मारन स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर हैं। हाई कोर्ट ने एयरलाइन कंपनी को 4 हफ्ते के अंदर संपत्ति का एक हलफनामा जमा करने को कहा है। कोर्ट का यह फैसला मारन परिवार, मौजूदा प्रमोटर अजय सिंह और स्पाइसजेट के बीच समझौते को लेकर लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई में आया है।
क्या है मामला?
जानकारी के मुताबिक, मारन ने 2017 में स्पाइसजेट पर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा उनके और उनकी KAL एयरवेज को कुछ वारंट और प्रेफरेंस शेयर जारी न किए जाने से होने वाले कथित नुकसान को लेकर था। मामले में स्पाइसजेट ने मारन को 579.08 करोड़ रुपये की मूल राशि ही चुकाई थी, जबकि ब्याज का हिस्सा बाकी था। अक्टूबर, 2020 में ब्याज राशि 242 करोड़ रुपये थी, जो फरवरी, 2023 में बढ़कर 342 करोड़ रुपये हो गई थी।