दिल्ली हाई कोर्ट की घोषित अपराधी ऋषभ बसोया की भारत वापसी को हरी झंडी
दिल्ली हाई कोर्ट ने 13,000 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह से जुड़े ऋषभ बसोया के यूनाइटेड किंगडम (UK) से भारत लौटने की अर्जी को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस और लुक आउट सर्कुलर को फिलहाल रोक दिया है, जिससे उसे भारत आने की अनुमति मिल गई है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब दुबई से उनके पिता वीरेंद्र बसोया को डिपोर्ट किया गया था।
बसोया है घोषित अपराधी, वापसी पर शर्तें लागू
पिछले साल बसोया को घोषित अपराधी करार दिया गया था। उस पर आरोप है कि उसने एक ऐसा वाहन उपलब्ध कराया था जिसका इस्तेमाल ड्रग्स की बड़ी बरामदगी से जुड़ा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल उसके भारत आने के लिए है। उसे अपनी यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी देनी होगी और जांच में पूरा सहयोग करना होगा, वरना दी गई यह विशेष इजाजत वापस ली जा सकती है। भारत में कदम रखते ही उसे NDPS अधिनियम के तहत चल रही जांच का सामना करना होगा। इसमें उससे पूछताछ भी की जा सकती है या गिरफ्तार भी किया जा सकता है।