दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रणय-राधिका रॉय के खिलाफ आयकर नोटिस रद्द किया, विभाग पर जुर्माना ठोका
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को NDTV के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिक रॉय को जारी किए गए आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस रद्द कर दिए हैं। यह नोटिस दोनों को मार्च 2016 में RRPR होल्डिंग (NDTV के प्रवर्तक) को दिए गए कुछ ब्याज मुक्त ऋणों के संबंध में जारी किए गए थे। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और विनोद कुमार की खंडपीठ ने आयकर विभाग पर इस संबंध में नोटिस जारी करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सुनवाई
कोर्ट ने क्या कहा?
मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में किसी प्रकार की लागत पर्याप्त नहीं हो सकती, फिर भी आयकर विभाग प्रणय रॉय और राधिका रॉय दोनों को सांकेतिक लागत के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान करेगा। कोर्ट ने कहा, "उपरोक्त चर्चा के निष्कर्ष स्वरूप, दोनों रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। याचिकाकर्ताओं को जारी नोटिस और उनसे संबंधित सभी आदेश रद्द किए जाते हैं। हम इन मामलों को बिना जुर्माना लगाए नहीं छोड़ सकते।"
मामला
क्या है मामला?
बार एंड बेंच के मुताबिक, यह मामला RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए कुछ ब्याज मुक्त ऋणों से संबंधित आरोपों से जुड़ी थी, जिस पर आयकर विभाग ने कार्यवाही की थी। प्रणय और राधिका नवंबर 2017 में आयकर नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने याचिका में तर्क दिया कि विभाग ने इससे पहले जुलाई 2011 में मूल्यांकन को खोला था और पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही उसी मूल्यांकन वर्ष के लिए दूसरी बार मामले को फिर खोलने के बराबर है।