भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की बढ़ी मुश्किलें, रेप के आरोप में कोर्ट का समन
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की रेप से संबंधित एक मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की कोर्ट ने बुधवार को उन्हें समन जारी करते हुए 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई में पेश होने को कहा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को रद्द करने की पुलिस की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने शिकायकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि अभी तक उसके सभी बयान एक समान हैं और मामले में सुनवाई बनती है।
क्या है मामला?
दिल्ली की एक महिला ने जनवरी, 2018 में निचली कोर्ट में याचिका दायर कर भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। महिला के अनुसार, शाहनवाज ने छतरपुर स्थित एक फार्म हाउस पर उसके साथ रेप किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने तब भी शाहनवाज का बचाव करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है।
शाहनवाज को मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट दोनों से लग चुका है झटका
मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील खारिज कर हुसैन के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बताते हुए FIR दर्ज करने को कहा था। आदेश के खिलाफ हुसैन दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, जहां से उनको निराशा हाथ लगी। हाई कोर्ट की न्यायाधीश आशा मेनन ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी तथ्यों को देखने के बाद ये स्पष्ट है कि पुलिस मामले में FIR दर्ज करने में पूरी तरह से अनिच्छा जता रही है।