जमीन के बदले नौकरी मामला: लालू और तेजस्वी को कोर्ट का समन, 4 अक्टूबर को पेशी
क्या है खबर?
जमीन के बदले नौकरी मामले में शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लिया।
कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया है।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है।
घोटाला
रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति के बाद हुई सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष CBI न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर को अगली तारीख तय की है।
बता दें कि CBI ने गुरुवार 21 सितंबर को कोर्ट को बताया था कि गृह मंत्रालय ने रेलवे के 3 बड़े अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अधिकारियों की कथित मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया गया था।
इसके बाद कोर्ट ने शुक्रवार 22 सितंबर को सुनवाई के लिए कहा था।
विवाद
क्या है मामला?
जमीन के बदले नौकरी का मामला 2004 से 2009 का है, उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे में नौकरियां देने के नाम पर अपने परिवार के नाम पर जमीन कराई थी।
मामले में CBI ने 18 मई को मुकदमा दर्ज किया और 3 जुलाई को दूसरा आरोपपत्र दाखिल कर पहली बार तेजस्वी यादव का नाम शामिल किया।
CBI को सितंबर में मंत्रालय से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली।