दिल्ली शराब नीति मामले में आरोप तय करने की सुनवाई पूरी, 27 फरवरी को आएगा फैसला
क्या है खबर?
दिल्ली की शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आरोप तय करने के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने बुधवार को मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की दलीलें सुनी थीं। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने उनका पक्ष रखा था। कोर्ट 27 फरवरी को आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा।
आरोप
केजरीवाल के वकील ने कहा- कोई ठोस सबूत नहीं
केजरीवाल के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई ठोस और आपत्तिजनक सबूत नहीं है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद सभी वकीलों को अपनी-अपनी दलीलें जमा करने को कहा था। गुरुवार को CBI की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंह ने अपनी दलीलें पेश की हैं, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
समन
केजरीवाल ने ED के समन के खिलाफ याचिका वापस ली
दिल्ली हाई कोर्ट में भी शराब नीति से जुड़े एक मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख केजरीवाल ने ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि समन मामले में वे पहले ही बरी हो चुके हैं।