दिल्ली की कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज की, क्या है मामला?
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में भाजपा सांसद बृजभूषण ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच की मांग की थी। मामले में कोर्ट 7 मई को आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाएगा। बृजभूषण ने कोर्ट से अधिक दलीलें पेश करने और आगे की जांच के लिए समय मांगा था।
बृजभूषण ने कोर्ट में क्या किया था दावा?
बृजभूषण ने कोर्ट में दावा किया था कि वह घटना के 7 सितंबर, 2022 के दिन दिल्ली में नहीं थे। इस आधार पर उन्होंने दोबारा जांच की मांग की। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की कॉल डिटेल रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाप जून, 2023 में आरोपपत्र दायर किया था। मामले में पुलिस ने 44 लोगों को गवाह बनाया था।
क्या है मामला?
पिछले साल एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने WFI के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें गलत तरीके से छाती, स्तन, पेट और जांघ छूने और सेक्सुअल फेवर मांगने के आरोप शामिल हैं। बाद में एक नाबालिग पहलवान ने अपनी आरोप वापस ले लिए। मामले में साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों समेत कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था।