दिल्ली की कोर्ट ने BRS नेता के कविता की जमानत याचिका को खारिज किया
क्या है खबर?
दिल्ली की शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता को सोमवार को झटका लगा।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने लोकसभा चुनाव के तहत प्रचार करने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी।
सुनवाई
याचिका में क्या कहा था BRS नेता ने?
आज तक के मुताबिक, BRS नेता कविता ने अपनी जमानत याचिका में किसी भी सबूत से छेड़छाड़ न करने की बात कही थी।
वहीं दोनों जांच एजेंसियों ने कविता के साजिश में शामिल होने की बात कही और कहा कि जमानत पर रिहा होने पर वह सूरत में मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं।
मामले को प्रभाव से बचाने के लिए दोनों एजेंसियों ने कोर्ट के सामने उनकी जमानत का विरोध किया।
जांच
15 मार्च को गिरफ्तार हुई थीं कविता
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कविता को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह 23 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
इसके बाद CBI ने साजिश में शामिल होने के आरोप में 11 अप्रैल को उनको जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उन्होंने बेटे की परीक्षा के लिए जमानत मांगी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।