दिल्ली कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की अर्जी खारिज, अभी जेल में रहेंगे
क्या है खबर?
दिल्ली की एक कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी गई है। अभी उनको जेल में ही रहना होगा।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में 19 जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को केजरीवाल की सेहत का ध्यान रखने को कहा है।
सुनवाई
केजरीवाल ने मांगी थी 7 दिन की जमानत
केजरीवाल ने चिकित्सा आधार पर अपनी जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी, जिसका विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा था कि केजरीवाल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं।
जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल चुनाव में प्रचार करने के लिए पूरी तरह स्वस्थ्य हैं, जबकि आत्मसमर्पण के समय बीमार हो गए।
केजरीवाल बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश हुए थे।
जमानत
2 जून को किया है आत्मसमर्पण
ED ने दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले में 21 मार्च को केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था।
पहले 11 दिन वह ED की हिरासत में रहे और 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया। 10 मई को जेल से बाहर आने से पहले तक 50 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहे।
जमानत के दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार किया और 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।