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यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, SC/ST एक्ट से जुड़ा है मामला
यूट्यूबर अजीत भारती को नहीं मिली अग्रिम जमानत

यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, SC/ST एक्ट से जुड़ा है मामला

लेखन आबिद खान
Sep 07, 2026
04:38 pm

क्या है खबर?

यूट्यूबर अजीत भारती को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी SC/ST एक्ट से जुड़े मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अजीत के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में 23 अगस्त को FIR हुई थी। उन पर SC/ST एक्ट के अलावा IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कुछ धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

मामला

क्या है मामला?

दरअसल, अजीत के खिलाफ उनके सोशल मीडिया से अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकराम बौद्ध ने शिकायत दर्ज कराई थी।

आरोप है कि इस वीडियो में अजीत ने जाति को लेकर अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

इसके अलावा उन पर चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने, महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने और धमकी देने के भी आरोप हैं।

दलील

कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं?

लाइव लॉ के मुताबिक, अजीत के वकील जय अनंत देहादराई ने कहा कि अजीत की टिप्पणी उनकी बहन के बारे में किसी बात पर प्रतिक्रिया के तौर पर की गई, जो कि गंभीर उकसावे वाली बात थी।

उन्होंने तर्क दिया कि अजीत के मन में कोई भेदभावपूर्ण भावना नहीं है और उन्होंने किसी के खिलाफ कोई जातिसूचक टिप्पणी नहीं की।

हालांकि, शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि अजीत की टिप्पणी न केवल शिकायतकर्ता, बल्कि पूरे समुदाय के प्रति अपमानजनक थी।

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