
मनीष सिसोदिया को हफ्ते में एक बार पत्नी और डॉक्टर से मिलने की अनुमति मिली
क्या है खबर?
दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को सोमवार को राहत मिली।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को हफ्ते में एक बार पत्नी और डॉक्टर से मिलने की अनुमति दी है।
कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के अनुरोध पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया और उन्हें हिरासत पैरोल की मंजूरी दी।
मंजूरी
मंजूरी देते हुए कोर्ट ने क्या कहा?
NDTV के मुताबिक, नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहला आवेदन उनकी नियमित जमानत की मांग के लिए है और दूसरा उनकी बीमार पत्नी से सप्ताह में 2 दिन मिलने के लिए हिरासत पैरोल की मांग के लिए है।
इस पर कोर्ट ने सिसोदिया को 2 दिन की जगह सप्ताह में एक दिन मिलने की अनुमति दी और नियमित जमानत (दूसरा जमानत आवेदन) की अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है।
आरोप
11 महीने से जेल में बंद हैं सिसोदिया
शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया। तब से वह जेल में हैं।
पिछले साल ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुका है।
सिसोदिया को पिछले साल नवंबर में मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिली थी।