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चीनी वीजा घोटाला: दिल्ली कोर्ट का सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश
चीनी वीजा घोटाले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश

चीनी वीजा घोटाला: दिल्ली कोर्ट का सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

लेखन गजेंद्र
Dec 23, 2025
12:51 pm

क्या है खबर?

चीनी वीजा के कथित घोटाले के मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की कोर्ट ने मंगलवार को चिंदंबरम समेत 6 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश (CBI) दिग विनय सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए चेतन श्रीवास्तव नामक एक व्यक्ति को इस मामले से बरी कर दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी, 2026 को तय की है।

सुनवाई

क्या है मामला?

वर्ष 2011 में एक बिजली कंपनी के लिए चीनी नागरिकों को वीजा सुविधा प्रदान करने में कथित रिश्वतखोरी के संबंध में CBI ने 2022 में FIR दर्ज की थी। CBI ने 2 साल जांच की और अक्टूबर 2024 में आरोपपत्र दाखिल किया। CBI ने आरोपपत्र में कथित रिश्वत के लेन-देन के लिए शिवगंगा से लोकसभा सांसद कार्ति उनके चार्टड अकाउंटेंट एस भास्कररामन, वेदांता की सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) और मुंबई स्थित बेल टूल्स का नाम लिया था।

सुनवाई

क्या है आरोप?

CBI ने सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए हैं। आरोप था कि पंजाब स्थित TSPL 1980 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर रही थी और काम चीनी कंपनी शेडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प (SEPCO) को आउटसोर्स किया गया था। पहले आरोपपत्र में वायरल मेहता, अनुप अग्रवाल, मंसूर सिद्दीकी और चेतन श्रीवास्तव पर आऱोप तय थे, जिसमें श्रीवास्तव मामले में बरी हो गए हैं।

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कार्ति चितंबरम कर सकते हैं अपील

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