उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, कितने दिनों के लिए जेल से बाहर आएंगे?
दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद को थोड़ी राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर को 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। उमर ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों की जमानत मंजूर की है। उमर 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आएंगे।
4 साल से जेल में हैं उमर खालिद
उमर पिछले 4 साल से जेल में बंद हैं। उन पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने, दंगा भड़काने और गैरकानूनी सभा के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है। उमर को सितंबर, 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले मार्च, 2022 में निचली अदालत और अक्टूबर, 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली दंगों में मारे गए थे 53 लोग
फरवरी, 2020 में उत्तर-पूर्व दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें करीब 53 लोग मारे गए और 700 घायल हुए थे। कई दुकानें और घर भी जला दिए गए थे। मामले में पुलिस ने उमर, मीरान हैदर और शरजील इमाम समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से कई सालों से जेल में हैं।