IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव और तेजस्वी समेत 9 पर आरोप तय
क्या है खबर?
IRCTC से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन तीनों के अलावा 6 अन्य के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा, 'राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास अपराध से आय और पद के गलत इस्तेमाल का मजबूत शक है।"
कोर्ट
कोर्ट ने कहा- यादव परिवार उठा रहा जमीन का फायदा
कोर्ट ने कहा, "राबड़ी देवी और तेजस्वी के हाथों में पद के दुरुपयोग और अपराध की आय के मजबूत संदेह मौजूद हैं, जो पटना में एक दागी जमीन का आनंद ले रहे हैं। इस जमीन को लालू के कहने पर 2005 और 2014 के दौरान उन्हें हस्तांतरित किया गया था, जब वह रेल मंत्री थे।"
कोर्ट ने बचाव पक्ष की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जांच राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थी।
मामला
क्या है मामला?
मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। आरोप है कि उन्होंने IRCTC के तहत आने वाले रांची और पुरी स्थित 2 होटलों के टेंडर विजय और विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए।
कथित तौर पर इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली गई।
CBI और ED का आरोप है कि जमीन का यह सौदा होटल टेंडर के बदले में किया गया था।