दिल्ली के मतदाताओं के लिए जरूरी सूचना: क्या आपका नाम सूची से कटेगा? CEO ने किया बड़ा खुलासा
दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अगर आपके पास ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जुड़ा कोई नोटिस आया है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं। इस नोटिस का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपना जवाब दें और जरूरी दस्तावेज़ जमा करें।
यह नोटिस ऐसे लोगों को भेजा गया है जिनकी जानकारी पिछले 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' में ठीक से नहीं मिल पाई थी या फिर कुछ गलतियां सामने आई थीं। आपको वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जा रहा है। आप अपना जवाब और जरूरी दस्तावेज संबंधित ईआरओ/एईआरओ के पास जमा कर सकते हैं, या फिर वोटर पोर्टल और ईसीनेट मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन भी यह काम कर सकते हैं।
अपडेटेड वोटर लिस्ट 4 नवंबर को जारी की जाएगी। आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। गैर-हाजिर, शिफ्ट हुए, मृत और डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइटों पर मौजूद रहेगी।
दिल्ली फॉर्म 6 भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर
अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 27 सितंबर को एक स्पेशल कैंप लग रहा है। साथ ही 23 और 24 सितंबर को खास सेशन भी हैं, जिनमें बेघर लोगों, ट्रांसजेंडर समुदाय और सेक्स वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन में मदद मिलेगी।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर आ गए थे? बस 30 सितंबर तक फॉर्म 6 भर दीजिए, चाहे ऑनलाइन हों या ऑफलाइन।
अंतिम वोटर लिस्ट 4 नवंबर को आएगी।