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दिल्ली में 1 नवंबर से इन वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध, प्रदूषण को देखते हुए फैसला
दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर 1 नवंबर से वाणिज्यिक माल वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा

दिल्ली में 1 नवंबर से इन वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध, प्रदूषण को देखते हुए फैसला

लेखन गजेंद्र
Oct 28, 2025
05:27 pm

क्या है खबर?

वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में 1 नवंबर से उन वाणिज्यिक माल वाहनों पर रोक लगा दी जाएगी, जो शहर के बाहर पंजीकृत हैं और उनका इंजन BS-VI मानक अनुरूप नहीं है। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण रोकने के लिए उठाया है। आयोग के मुताबिक, केवल BS-VI अनुपालन वाले वाणिज्यिक वाहन, CNG, LNG या विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। फिलहाल, निजी वाहनों को इससे छूट मिलेगी।

प्रतिबंध

क्या कहता है नियम?

दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को 1 नवंबर के प्रवेश पाने केलिए BS-VI मानक का पालन करना होगा। यह नियम उन वाणिज्यिक वाहनों पर लागू नहीं होगा, जो दिल्ली के भीतर पंजीकृत होंगे। पुराने डीजल वाहनों (BS-VI मानक से नीचे) पर तब तक प्रतिबंध रहेगा, जब तक वे आवश्यक वस्तुओं की छूट (31 अक्टूबर 2026 तक लागू) के अंतर्गत न आते हों। बता दें कि दिल्ली सरकार और CAQM गैर-BS-VI वाहनों को प्रदूषण का बड़ा कारक मानते हैं।

प्रदूषण

दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण

दिल्ली में 28 अक्टूबर को धुंध भरी सुबह रही और आसमान में बादल छाए रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 304 रही, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आती है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए मंगलवार और बुधवार को कृत्रिम बारिश कराई जा रही है। CPCB के अनुसार, 0 से 50 तक का AQI 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है।