दिल्ली: अंकित सक्सेना हत्याकांड में तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा, जानें मामला
क्या है खबर?
दिल्ली में 2018 में हुई अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में गुरुवार को तीस हजारी कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50,000-50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है।
दोषियों में मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम शामिल हैं।
फैसला
अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी जुर्माने की रकम
कोर्ट ने हत्या के दोषियों से वसूली गई जुर्माने की रकम मृतक अंकित सक्सेना के परिवार को सौंपने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2023 को वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के आधार पर अंकित की प्रेमिका के माता-पिता अकबर अली और शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम को हत्या और अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।
कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी।
घटना
क्या है पूरा मामला?
पश्चिम दिल्ली के ख्याला इलाके के रघुबीर नगर में रहने वाले 23 वर्षीय अंकित सक्सेना फोटोग्राफर थे। उनका कथित तौर पर मुस्लिम धर्म की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
मामले की जानकारी लड़की के परिजनों को हुई तो उन्होंने 1 फरवरी, 2018 को अंकित के साथ बीच सड़क पर झगड़ा किया। मारपीट बढ़ने पर उन्होंने सबके सामने अंकित की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी।
कोर्ट में पेश 28 गवाहों ने अंकित के पक्ष में बयान दिया।