दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को बरी किया गया, वसूली से जुड़ा था मामला
क्या है खबर?
भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को महाराष्ट्र में ठाणे की एक कोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में बरी कर दिया।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ठाणे में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत नामित एक विशेष कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फैसला सुनाया।
कोर्ट के न्यायाधीश अमित एम शेटे ने कहा कि अभियोजन पक्ष कासकर के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ मिला।
सुनवाई
किन-किन धाराओं में दर्ज किया गया था मुकदमा
ठाणे पुलिस ने 2017 में कासकर के खिलाफ MCOCA की धारा 3 (संगठित अपराध) के अलावा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 384 (जबरन वसूली), 386 (किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डालकर वसूली), 387 (वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डालना), 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था।
घटना
क्या है मामला?
कासकर पर आरोप था कि उसने उत्तर मुंबई के गोराई इलाके में एक बिल्डर को दाऊद इब्राहिम के नाम पर धमकाया था और विवादित संपत्ति छोड़ने के लिए कहा था।
यह करीब 38 एकड़ जमीन थी, जिसको लेकर कासकर ने कहा था कि जमीन दाऊद और दूसरे भाई अनीस इब्राहिम कासकर ने खरीद लिया है।
बिल्डर के मुताबिक, मार्च 2010 से जुलाई 2016 के बीच संपत्ति न छोड़ने को लेकर उसे विदेश से जान से मारने की धमकी मिली थी।