उपभोक्ता मंत्रालय का निर्देश- ग्राहकों से मोबाइल नंबर नहीं मांग सकते दुकानदार
क्या है खबर?
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक निर्देश जारी कर कहा कि खुदरा दुकानदारों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राहकों की व्यक्तिगत संपर्क जानकारी या मोबाइल नंबर लेना जरूरी नहीं है।
निर्देश कई शिकायतों के जवाब में उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया।
कई ग्राहकों ने मंत्रालय में शिकायत की थी कि व्यक्तिगत संपर्क जानकारी नहीं देने पर कई खुदरा दुकानदार सेवाएं प्रदान करने से मना कर देते हैं।
अधिकार
क्या कहता है नियम?
पिछले कुछ समय में देखा गया है कि मॉल या किसी भी दुकान से सामान लेने पर दुकानदार ग्राहकों से उनका व्यक्तिगत संपर्क नंबर मांगते हैं। कई दुकानदार एक ही नंबर से लेन-देन को प्राथमिकता देते हैं।
सचिव के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत यह एक अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा है और जानकारी एकत्र करने के पीछे कोई कारण नहीं हैं।
सचिव ने गोपनीयता संबंधी चिंता जताते हुए कई उद्योग मंडलों को सलाह पत्र भी जारी किया।