बलात्कार मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर बरी, कोर्ट को सबूतों में मिला विरोधाभास
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि मामले में सहमति से बने संबंध के सबूत मिले हैं।
साथ ही, आरोप लगाने वाली महिला के उन दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिनमें उसने शादी का वादा करने की बात कही थी।
कोर्ट ने कहा- आरोपों में विरोधाभास और सबूतों की कमी
यह मामला 2025 में दर्ज की गई एक शिकायत के बाद शुरू हुआ था। इसमें 2020 से जुड़े आरोपों का जिक्र था। अदालत ने सबूतों में कई विरोधाभास देखे। इसमें शिकायतकर्ता महिला के पति का बयान भी शामिल था, जिसमें उसने राठौर के घर पर अपनी पत्नी के नियमित आने-जाने की बात कही थी। आखिर में, अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि राठौर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए ठोस सबूत मौजूद नहीं थे।