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एकनाथ शिंदे को "गद्दार" कहने के मामले में कुणाल कामरा अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे
कुणाल कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत दायर किया

एकनाथ शिंदे को "गद्दार" कहने के मामले में कुणाल कामरा अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे

लेखन गजेंद्र
Mar 28, 2025
11:52 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को "गद्दार" कहने के बाद परेशानी से घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कामरा ने कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। उनके वकीलों ने मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की है। मामले पर सुनवाई 28 मार्च शुक्रवार को दोपहर में हो सकती है। ट्रांजिट अग्रिम जमानत में कामरा को राहत मिलने की संभावना है।

जमानत

क्या है ट्रांजिट अग्रिम जमानत?

ट्रांजिट अग्रिम जमानत के तहत आरोपी व्यक्ति को दूसरे राज्य में होने पर गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलती है। यह तब तक होती है, जब तक वह कथित अपराध के लिए क्षेत्रीय अधिकार वाली कोर्ट में नहीं पहुंच जाता। यह तब दाखिल की जाती है, जब आरोपी को दूसरे राज्य में भी गिरफ्तारी का डर हो। कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज है, लेकिन वह अभी तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने आवेदन किया है।

विवाद

क्या है मामला?

कामरा ने मुंबई में द यूनिकॉन्टिनेंटल होटल के अंदर हैबिटेट स्टूडियो में 'नया भारत' कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने पैरोडी गीत में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे का नाम लिए बगैर उन्हें "गद्दार" बताया। इसके बाद शिवसैनिकों ने होटल-स्टूडियो में तोड़फोड़ की। पुलिस ने कामरा के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है और तोड़फोड़ मामले में 12 शिवसैनिक गिरफ्तार किए गए। सभी शिवसैनिकों को स्थानीय कोर्ट से उसी दिन जमानत मिल गई। कामरा ने माफी मांगने से इंकार किया है।