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CJI ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया
CJI सूर्यकांत ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

CJI ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

लेखन गजेंद्र
Mar 20, 2026
04:31 pm

क्या है खबर?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ को आज मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन CJI ने खुद को इससे अलग करने का विकल्प चुना। यह मामला CEC की नियुक्ति और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है।

कारण

CJI ने क्या बताया कारण?

बार एंड बेंच के मुताबिक, CJI ने सुनवाई के दौरान कहा "क्या मुझे इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? कोई मुझ पर हितों के टकराव का आरोप लगा सकता है।" याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि मामले को ऐसी पीठ के सामने रख सकते हैं, जिसमें कोई न्यायाधीश भावी CJI बनने की कतार में न हों। तभी CJI सूर्यकांत ने सुझाव को स्वीकार कर कहा, "मेरे मन में यही बात थी। तब कोई कुछ नहीं कह पाएगा।"

कारण

क्या है मामला?

संसद द्वारा पारित कानून में चुनाव आयोग के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का प्रावधान है, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल हैं। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सवाल उठाया गया है कि यह चुनाव आयुक्तों के चयन का कार्य सौंपे गए पैनल से CJI को बाहर रखता है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।

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