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चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, 3 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा

चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, 3 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा

Sep 19, 2019
05:16 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की स्पेशल कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है और उन्हें अब 3 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। वह 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट 23 सितंबर को जमानत की उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा और अब उन्हें वहीं से राहत की उम्मीद है।

जानकारी

CBI ने की थी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग

CBI स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाने की मांग की। चिदंबरम की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। लेकिन कोर्ट ने अंत में न्यायिक हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया।

सुनवाई

चिदंबरम के पास नहीं कुर्सी और तकिया

सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने बताया कि जेल में चिदंबरम की कोठरी के बाहर एक कुर्सी थी जिस पर वह बैठा करते थे, लेकिन अब उस कुर्सी को वहां से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि चिदंबरम के पास तकिया भी नहीं है और इससे उन्हें पीठ दर्द की शिकायत हो गई है। उनकी इस शिकायत पर कोर्ट ने समय-समय पर चिदंबरम की मेडिकल जांच कराए जाने और संपूर्ण आहार देने का आदेश दिया।

INX मीडिया केस

चिदंबरम पर लगे हैं ये आरोप

INX मीडिया केस में चिदंबरम पर पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के INX मीडिया समूह को नियमों के विरुद्ध विदेश से 305 करोड़ रुपये का फंड हासिल करने में सहायता करने का आरोप है। मामला 2007 का है और तब चिदंबरम वित्त मंत्री थे। INX मीडिया को विदेशी फंड हासिल करने की मंजूरी देने के FIPB के सहमति प्रस्ताव पर चिदंबरम ने हस्ताक्षर किए थे। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी इस मामले में जेल जा चुके हैं।

जांच

CBI और ED में चल रहे दो अलग-अलग मामले

मामले में चिदंबरम पर CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) में अलग-अलग जांच चल रही हैं। CBI ने अपने मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और 5 सितंबर तक वह उसकी कस्टडी में रहे। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं ED मामले में 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की उनकी याचिका खारिज करते हुए ED के उन्हें गिरफ्तार करने पर लगी रोक हटा दी थी।

आत्मसमर्पण

दो बार ED के सामने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रख चुके हैं चिदंबरम

ED के उन्हें गिरफ्तार करने पर लगी रोक हटने के बाद चिदंबरम दो बार ED के सामने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव कोर्ट के सामने रख चुके हैं ताकि उन्हें तिहाड़ जेल न जाना पड़े। लेकिन दोनों बार उनके हाथ निराशा लगी। उन्होंने मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिस पर कोर्ट ने CBI को सात दिन के अंदर इस पर जवाब देने का निर्देश दिया है। फिलहाल यही उनकी उम्मीद है।