400 करोड़ रुपये रिश्वत के मामले में CCB को सौंपे गए पूर्व मंत्री, 3 दिन की हिरासत
पूर्व DMK मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी इन दिनों चर्चा में हैं। चेन्नई की एक कोर्ट ने उन्हें केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) को 3 दिन की हिरासत में दे दिया है। उन पर आरोप है कि 2021 से 2026 तक स्कूल शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने निजी स्कूलों को मान्यता देने के बदले 400 करोड़ रुपये तक की रिश्वत ली थी। इसी मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है।
कोर्ट ने पोय्यामोझी की पूछताछ के लिए शर्तें तय कीं
कोर्ट ने पोय्यामोझी से पूछताछ के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक, सभी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। उनके वकील पूछताछ के दौरान उनके बिल्कुल बगल में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन वे दूर से कार्रवाई पर नजर रख सकते हैं। पूछताछ से पहले और बाद में उनका मेडिकल चेकअप कराना भी जरूरी होगा। साथ ही उन्हें हर दिन अपने वकील से थोड़ी देर मिलने की इजाजत मिलेगी। कोर्ट 5 नवंबर को उनकी जमानत याचिका और जब्त किए गए डिवाइस वापस करने की अर्जी पर भी सुनवाई करेगा।