फेक मोदी वीडियो मामला: कोर्ट से मधु किश्वर को नहीं मिली अग्रिम जमानत
चंडीगढ़ कोर्ट ने जानी-मानी शिक्षाविद मधु किशोर को फेक मोदी वीडियो मामले में अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गलत जानकारी दी गई थी।
इस मामले की शुरुआत पिछले अप्रैल में एक FIR दर्ज होने के बाद हुई थी। FIR में कहा गया था कि वीडियो के साथ एक भ्रामक कैप्शन जुड़ा था। कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।
साइबरक्राइम जांच में हैदराबाद से गिरफ्तारी
यह शिकायत अधिवक्ता और पूर्व भाजपा पार्षद सतेंद्र सिंह ने दर्ज करवाई थी। उनका कहना था कि यह वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने और समाज में तनाव पैदा करने के मकसद से बनाया गया था।
पुलिस साइबरक्राइम कानूनों के तहत मामले की जांच कर रही है और इस सिलसिले में हैदराबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर चुकी है। कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद मधु किशोर अभी तक जांच में शामिल नहीं हुई हैं। अधिकारी इस मामले में और सबूत जुटा रहे हैं, जिसके बाद और भी जानकारी सामने आएगी।