उपभोक्ता अदालत का आदेश, यात्री को सामान के साथ गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे की
चंडीगढ़ की उपभोक्ता अदालत ने एक दंपति का पर्स ट्रेन में छीने जाने के मामले में कहा कि यात्रियों को उनके सामान के साथ गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे की है। मामले में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेल मंत्रालय को दंडित कर अधिकारियों को दंपति को 1.55 लाख रुपये का भुगतान का निर्देश दिया दिया है। राजशेखर अत्री और राजेश आर्य की खंडपीठ ने कहा कि रेलवे अधिकारियों को सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
क्या है मामला?
चंडीगढ़ के रामवीर और उनकी पत्नी ममता वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में 5 नवंबर, 2018 को आरक्षित कोच में कुछ अनधिकृत व्यक्ति चढ़ गए और सोने के गहनों, दस्तावेजों और नकदी से भरा पर्स छीन लिया। दंपति के अनुसार, उन्होंने TTE को सूचित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही रेलवे पुलिस से कोई मदद मिली। रेलवे विभाग ने रामवीर की शिकायत को झूठी बताया था।