केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हित में शनिवार को बड़ा कदम उठाया है।
सरकार ने कैबिनेट बैठक में एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने को मंजूरी दी है। इस नई पेंशन योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) रखा गया है।
सरकार का दावा है कि इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
आइए इससे जुड़ी पूरी खबर जानते हैं।
लागू
अप्रैल 2025 से लागू होगी UPS
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने UPS को मंजूरी दे दी है। यह नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। यह एक वैकल्पिक स्कीम होगी। कर्मचारियों के पास से नई पेंशन स्कीम (NPS) या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प रहेगा।
उन्होंने आगे बताया कि नई स्कीम उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी, जिन्होंने 1 जनवरी, 2004 के बाद कार्य ग्रहण किया, लेकिन अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
पेंशन
UPS के तहत कितनी मिलेगी पेंशन?
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि UPS के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की है, तो सेवानिवृत्ति के पहले आखिरी 12 महीने के बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
उन्होंने बताया कि अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है, तो उसके परिवार को मौत के समय मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। इसी तरह, अगर 10 साल बाद कोई नौकरी छोड़ता है तो 10,000 हजार रुपए महीना पेंशन मिलेगी।
जानकारी
सरकार पर पहले साल आएगा 800 करोड़ रुपये का बोझ
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि UPS के संचालन के तहत सरकार पर पहले साल 800 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। उसके बाद यह खर्च सालाना 6,000 करोड़ तक पहुंचेगा। इसके बाद भी सरकार ने कर्मचारियों के हित में यह निर्णय किया है।