
फ्रांसीसी दूतावास वीजा धोखाधड़ी मामले में CBI का आरोपपत्र दाखिल, कानून अधिकारी का पूरा परिवार आरोपी
क्या है खबर?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को फ्रांसीसी दूतावास वीजा धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।
मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें वीजा विभाग के स्थानीय कानून अधिकारी, उनके पिता, भाई, पत्नी, 2 वीजा एजेंट और 2 बिचौलिए शामिल हैं।
CBI के अंतरराष्ट्रीय परिचालन प्रभाग ने दूतावास की जानकारी के आधार पर मामला दर्ज किया था। आरोपियों ने पंजाब के लोगों को निशाना बनाया था।
आरोपपत्र
वीजा आवेदकों से लिए गए थे 13 से 45 लाख रुपये
CBI अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने पंजाब के आवेदकों से शेंगेन वीजा के लिए 13 लाख रुपये से लेकर 45 लाख रुपये तक की रकम हासिल की थी।
शेंगेन वीजा जारी करने के बाद आरोपियों ने वीजा आवेदकों के दस्तावेजों और फाइलों को नष्ट कर दिया।
जांच के दौरान CBI ने दिल्ली और पंजाब समेत कई जगह छापा मारा और करोड़ों की संपत्तियों से संबंधित कई दस्तावेज को जब्त किया था।
आरोपी 2 वीजा एजेंट सह-साजिशकर्ता थे।
जांच
वीजा एजेंटों ने विभिन्न बैंकों के जरिए पैसे इधर-उधर किए
CBI अधिकारियों ने बताया कि वीजा एजेंटों ने विभिन्न बैंकों के जरिए पैसों का लेन-देन किया। इसके बाद बिचौलियों के जरिए एजेंसी कानून अधिकारी और उनके परिवार तक पहुंची।
विदेश में अपराध की आय का पता लगाने के लिए CBI की अंतरराष्ट्रीय टीम ने अंतरराष्ट्रीय पुलिस का सहयोग लिया और भारत का पहला सिल्वर नोटिस प्रकाशित किया।
मामले में अब सुनवाई होगी।