अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका, विदेश में इलाज की अर्जी खारिज
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अभिषेक बनर्जी की विदेश में आंख का इलाज कराने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें पहले ही सरकारी SSKM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने की सलाह दी थी, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने साफ किया कि इस जांच के बाद ही डॉक्टर उनकी सेहत का सही अंदाजा लगा पाएंगे और कोर्ट को अपनी राय बता पाएंगे कि क्या उन्हें सच में विदेश में इलाज कराना जरूरी है या भारत में ही उनका इलाज संभव है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने इलाज को जगह से ज्यादा अहमियत दी
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इलाज किस जगह हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि मरीज को सही इलाज मिले। राज्य सरकार ने दलील दी है कि बनर्जी को तत्काल किसी इलाज की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि देश में चल रही जांचों के कारण बनर्जी को यहीं रहने की आवश्यकता है। उनके वकीलों ने अपने पसंदीदा डॉक्टर से इलाज कराने के अधिकार पर जोर दिया, खासकर लगातार एक ही डॉक्टर से इलाज मिलने के मामले में, लेकिन न्यायाधीश उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुए।