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    बृजभूषण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में राहत, कोर्ट ने बंद किया मुकदमा 
    बृजभूषण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में मिली बड़ी राहत

    बृजभूषण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में राहत, कोर्ट ने बंद किया मुकदमा 

    लेखन भारत शर्मा
    May 26, 2025
    07:44 pm

    क्या है खबर?

    भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिली है।

    दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ चल रहे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट (मामला बंद करने के लिए अंतिम रिपोर्ट) को स्वीकार कर लिया है।

    इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को बंद करते हुए संबंधित मामले में बृजभूषण को बरी कर दिया है।

    रिपोर्ट

    पुलिस ने साल 2023 में दाखिल की थी क्लोजर रिपोर्ट

    इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। उसके बाद कोर्ट ने 1 अगस्त, 2023 को बंद कमरे में हुई सुनवाई में नाबालिग पहलवान के बयान दर्ज किए थे।

    उस दौरान पहलवान ने कहा था कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर बृहभूषण पर आरोप लगाया था। वह अब दिल्ली पुलिस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट है और उसे क्लोजर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है।

    जानकारी

    कोर्ट ने 17 मई को नाबालिग पहवान के पिता को किया था तलब

    इस मामले में फैसला सुनाने से पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने गत 17 मई को नाबालिग पहलवान के पिता को तलब किया था। उस दौरान भी उसके बयान पर अडिग रहने पर कोर्ट ने 26 मई को फैसला सुनाने को कहा था।

    कारण

    पुलिस ने क्यों दाखिल की थी रिपोर्ट?

    बता दें की इस मामले की जांच के दौरान नाबालिग पहलवान के पिता ने दावा किया था कि उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ झूठी शिकायत दी थी। उन्होंने उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था।

    इसी बयान को आधार मानकर पुलिस ने POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामले को बंद करने की सिफारिश की थी।

    इसके बाद अब कोर्ट ने नाबालिग पहलवान के बयान के आधार पर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामले को बंद कर दिया हैं।

    प्रकरण

    क्या है पूरा मामला?

    एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इनमें गलत तरीके से छाती, स्तन, पेट और जांघ छूने जैसे आरोप शामिल हैं।

    उसके बाद बृजभूषण को WFI अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में नाबालिग पहलवान ने आरोप वापस ले लिए थे।

    मामले में साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों समेत कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना भी दिया था।

    अन्य

    अन्य मामलों में जारी रहेगी जांच

    कोर्ट के इस फैसले का बृजभूषण सिंह और उनके समर्थकों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।

    हालांकि, बृजभूषण के खिलाफ अभी अन्य महिला पहलवानों के आरोपों के तहत जांच जारी है, लेकिन इस फैसले ने न्याय व्यवस्था में बदलते बयान की भूमिका पर फिर से बहस खड़ी कर दी है।

    अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे अन्य मामलों में न्याय किस दिशा में जाता है।

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