पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण को सशर्त जमानत मिली, पुलिस ने नहीं किया विरोध
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। कोर्ट ने बृजभूषण और WFI के निलंबित सहायक सचिव विनोद सिंह को 25,000-25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। इससे पहले कोर्ट ने 18 जुलाई को उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में कहा कि वह बृजभूषण सिंह की जमानत का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन को कानून और सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेशों के अनुसार निपटाना चाहिए। कोर्ट ने बृजभूषण के बिना आदेश विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ता या गवाहों को परेशान नहीं करेगा।