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पहलवान यौन शोषण मामला: बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, कार्यवाही रद्द करने की मांग
महिला पहलवान मामला: हाई कोर्ट पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह

पहलवान यौन शोषण मामला: बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, कार्यवाही रद्द करने की मांग

लेखन Manoj Panchal
Aug 28, 2024
08:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वे महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने FIR और उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश सहित पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। इस याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा सुनवाई करेंगी।

मामला

क्या है महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला?

पिछले साल एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें गलत तरीके से छाती, पेट और जांघ छूने और सेक्सुअल फेवर मांगने के आरोप शामिल हैं। बाद में एक नाबालिग पहलवान ने अपनी आरोप वापस ले लिए थे। मामले में साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों समेत कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना भी दिया था।

आरोप

बृजभूषण पर तय हो चुके हैं आरोप

इसी साल 10 मई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। बृजभूषण पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354A (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगे हैं। कोर्ट ने माना था कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।