UAPA का शिकंजा: सचिन वझे की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट की रोक
2021 के एंटीलिया बम कांड और मनसुख हीरेन की हत्या के मामले में आरोपी मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वझे को अभी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। ऐसे में वे कम से कम 7 अक्टूबर तक ठाणे की सेंट्रल जेल में ही रहेंगे, जब तक इस मामले में आगे की सुनवाई नहीं हो जाती।
सुनवाई में देरी के बीच NIA ने लगाया UAPA
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वझे की जमानत को तुरंत चुनौती दी। NIA का कहना है कि वझे के कथित कामों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी गतिविधि माना जाता है। मामले की सुनवाई में इसलिए देरी हुई, क्योंकि कई जजों ने खुद को इससे अलग कर लिया था। एक जज के वझे के वकील से पुराने संबंध थे, जबकि बाकी अन्य जजों ने भी अलग-अलग वजहों से इस मामले से किनारा कर लिया था। अब एक नई बेंच इस मामले को देखेगी और अगले हफ्ते इसकी सुनवाई करेगी।