बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि पर ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने योगगुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर ट्रेडमार्क उल्लंघन करने के आरोप में 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
लॉ ट्रेंड के मुताबिक, मामला 2023 में कोर्ट के आदेश के उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें पतंजलि को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ चल रहे ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के बीच अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया गया था।
कोर्ट के आदेशानुसार, पतंजलि को 2 सप्ताह में यह राशि जमा करनी है।
मामला
क्या है मामला?
रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलम आर्गेनिक्स ने 2023 में पतंजलि पर कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पतंजलि कपूर उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की थी।
मामले में अगस्त 2023 में कोर्ट ने पतंजलि पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उत्पाद की बिक्री, विज्ञापन और वितरण रोकने को कहा था।
पतंजलि द्वारा बिक्री न रोके जाने पर मंगलम आर्गेनिक्स कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया।
सुनवाई
पतंजलि ने हलफनामे में मांगी माफी
न्यायमूर्ति आरआई चागला ने सुनवाई के दौरान पतंजलि के निदेशक रजनीश मिश्रा के हलफनामे की समीक्षा की, जिसमें बिना शर्त माफी मांगने और आदेश के अनुपालन का आश्वासन है।
मिश्रा ने हलफनामे में स्वीकारा कि रोक के बाद भी पतंजलि ने 49.57 लाख रुपये के कपूर उत्पादों का वितरण जारी रखा था।
इस पर कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है तो मिश्रा को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा।