बॉम्बे हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामला रद्द करने से इनकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मानहानि मामले को रद्द करने की अपील की थी। यह मामला 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को कमांडर-इन-थीफ कहने से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत का आदेश बिल्कुल सही था, इसलिए अब इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी चाहें तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए उनके पास छह हफ्ते का वक्त है।
गांधी ने राफेल भाषण में मोदी पर आरोप लगाए
इस मामले की शुरुआत तब हुई थी, जब राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर एक भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनसे जुड़े कुछ लोगों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। इसी के बाद भाजपा के एक सदस्य ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया था कि राहुल की टिप्पणी और एक्स (जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर उनकी पोस्ट से भाजपा सदस्यों को चोर के रूप में दिखाया गया। गांधी के वकीलों ने मांग की थी कि इस शिकायत को खारिज कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल अदालत उनकी इस दलील से सहमत नहीं हुई।