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    बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग लड़की की शादी को घोषित किया वैध

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग लड़की की शादी को घोषित किया वैध

    लेखन मुकुल तोमर
    May 06, 2019
    06:10 pm

    क्या है खबर?

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में 14 साल की एक नाबालिग लड़की की शादी को वैध करार दिया है।

    कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि अब समाज में कोई भी उसे पत्नी के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा और उसके भविष्य को सुरक्षित करना चिंता का विषय है।

    लड़की ने 18 साल की होने के बाद 56 वर्षीय पति के साथ रहने पर अपनी रजामंदी दी थी।

    आइए आपको मामले की पूरी जानकारी देते हैं।

    मामला

    दादा-दादी ने जबरदस्ती कराई लड़की की शादी

    आरोपी वकील पर 14 साल की नाबालिग लड़की से शादी करने के लिए बलात्कार का केस दर्ज कराया गया था।

    शिकायतकर्ता की शादी 2014 में हुई थी। शादी के समय उसकी 14 वर्ष की थी और आरोपी की उम्र 52 वर्ष थी।

    अपनी शिकायत में लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके दादा-दादी ने उन्हें शादी के लिए मजबूर किया था।

    इसके बाद वकील को 10 महीने की न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा और उसके बाद जमानत पर रिहा हुआ।

    डाटा

    लड़की के 18 साल की होने के बाद मामला रद्द करने की याचिका

    पिछले साल 17 सितंबर को लड़की के 18 वर्ष की होने के बाद आरोपी ने अपने खिलाफ लगे बलात्कार के आरोपों को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका की थी, जिस पर न्यायाधीश रंजीत मोरे और भारती डांगरे की बेंच ने सुनवाई की।

    हलफनामा

    लड़की ने जताई पति के साथ रहने की इच्छा

    इससे पहले लड़की ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि उसने विवाद का निपटारा कर लिया है और अब अपने पति के साथ रहना चाहती है और इसलिए मामले को समाप्त करने से उसे कोई आपत्ति नहीं है।

    वहीं, सरकारी वकील अरुण कामत पाई ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि इसे रद्द किया जाना एक गलत उदाहरण पेश करेगा और जनता में एक गलत संदेश जाएगा।

    फैसला

    कोर्ट ने कहा, मामला जारी रहा तो लड़की को ही होगी हानि

    सारी दलीलें सुनने के बाद 2 मई को अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा, "निर्विवाद रूप से आरोपी के साथ अपनी शादी के समय लड़की नाबालिग थी। लेकिन अब वह बालिग हो चुकी है और आरोपी के साथ रहने की इच्छा जाहिर की है।"

    कोर्ट ने कहा कि अगर मामले को जारी रखा गया तो अंत में शिकायतकर्ता महिला को ही भुगतना पड़ेगा क्योंकि कोई भी अब उसे अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा।

    आदेश

    लड़की के नाम पर जमीन, FD करने का आदेश

    इसके साथ ही कोर्ट ने लड़की के पति को 10 एकड़ जमीन उसके नाम करने, उसके नाम पर 7 लाख रुपये की FD करने का आदेश दिया।

    इसके अलावा उसे यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि लड़की अपनी शिक्षा पूरी करे।

    बता दें कि लड़कियों के लिए शादी करने की कानूनी उम्र 18 साल है और इससे कम उम्र की लड़की से शादी करने पर बाल विवाह का मामला दर्ज किया जाता है।

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