समीर वानखेड़े को राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार तक दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को अवैध वसूली के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। कोर्ट ने वानखेड़े के खिलाफ सोमवार तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। वानखेड़े पर खान परिवार से 25 करोड़ रुपये वसूली करने का आरोप है। उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने FIR दर्ज की है।
CBI दफ्तर में सवालों का जवाब देने जाएंगे वानखेड़े
वानखेड़े को CBI ने गुरुवार को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वानखेड़े दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। उसने उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। आजतक के मुताबिक, किसी कार्रवाई पर रोक के बाद वानखेड़े अब शनिवार को मुंबई के CBI दफ्तर जाएंगे और सवालों के जवाब देंगे। आरोप के मुताबिक, वानखेड़े गवाह केपी गोसावी के जरिए आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये वसूलने की फिराक में थे।