भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार, जानिए कब होगी सजा
बिहार में भाजपा के विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में हुई न्यू ईयर पार्टी में बंदूक चलाने के मामले में दोषी ठहराया है। इस घटना में अर्चना गुप्ता की दुखद मौत हो गई थी। अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि उनके इस कदम से किसी को भी गंभीर चोट लग सकती है।
पुलिस ने सिंह को भागने के बाद किया था गिरफ्तार
घटनास्थल से भागने के बाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बाद में फार्महाउस से उनकी राइफल और कारतूस बरामद किए। उनकी पत्नी और 2 अन्य लोगों पर सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप लगा था, लेकिन सबूतों की कमी के चलते उन्हें बरी कर दिया गया। सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप 2023 में हटा दिया गया था, मगर अब उन्हें लापरवाही से गोली चलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। वे इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी सजा 9 जून को सुनाई जाएगी।