LOADING...
बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, गोलीबारी से जुड़ा है मामला
बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा

बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, गोलीबारी से जुड़ा है मामला

लेखन आबिद खान
Jul 04, 2026
04:44 pm

क्या है खबर?

बिहार की साहेबगंज सीट से भाजपा के विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 में हुए एक गोलीबारी कांड में ये फैसला सुनाया है। साथ ही विधायक को पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये की राशि देने का भी आदेश दिया गया है। इस मामले में पिछले महीने ही राजू को दोषी पाया गया था। सजा होने के बाद उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है।

मामला

किस मामले में हुई सजा?

31 दिसंबर, 2018 को दिल्ली में एक फार्म हाउस पर नए साल की पार्टी हो रही थी, जिसका आयोजन राजू ने किया था। इसमें विकास गुप्ता अपनी बेटी और पत्नी अर्चना गुप्ता के साथ शामिल हुए थे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे राजू और उनके साथी हर्ष फायरिंग करने लगे। इस दौरान एक गोली अर्चना को लगी और उनकी मौत हो गई। इसके बाद राजू और अन्य पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

विधायकी

जा सकती है राजू की विधायकी

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8 के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को 2 या उससे ज्यादा साल की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी राजू की सदस्यता जाना लगभग तय है। इससे पहले राजू के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल को गलती का बहुत पछतावा है और उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वकीलों ने तर्क दिया कि वे 6 बार के विधायक हैं और समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं।

Advertisement