ग्राहक से कैरी बैग के पैसे लेना बिग बाजार को पड़ा महंगा, लगा हजारों का जुर्माना
सामान खरीदने आए एक ग्राहक से कपड़े के बने कैरी बैग के 18 रुपये लेना हाइपरमार्केट बिग बाजार को महंगा पड़ गया। पंचकूला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने कैरी बैग के पैसे लेने के मामले में बिग बाजार पर 10,518 रुपये का जुर्माना लगाया है। बिग बाजार को इनमें से 10,000 रुपये उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में जमा कराने और 518 रुपये ग्राहक को देने का आदेश दिया है। फोरम ने कैरी बैग के पैसे लेना गलत माना है।
मार्च में शुरू हुआ था यह मामला
पंचकूला के 15 सेक्टर के रहने वाले बलदेव राज ने शिकायत की थी कि इस साल मार्च में इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बिग फ्यूचर रिटेल के बिग बाजार स्टोर में कैशियर ने उनसे कैरी बैग के 18 रुपये लिए थे। उन्होंने कहा कि स्टोर में कहीं नहीं लिखा गया था कि कैरी बैग के पैसे लिए जाएंगे। बलदेव ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए फोरम में शिकायत दर्ज करवा दी।
बिग बाजार ने बचाव में दी यह दलील
शिकायत पर अपनी दलील देते हुए बिग बाजार ने कहा कि ग्राहक से कोई गलत चार्ज नहीं वसूला गया है और कैरी बैग की लागत की जानकारी स्टोर में दिखाई गई थी। कंपनी ने कहा कि कैशियर ने ग्राहक की सहमति लेने के बाद ही कुल राशि में कैरी बैग की राशि जोड़ी थी। वह व्यापारिक लाभ के लिए कैरी बैग नहीं बेच रही और 18 रुपये की राशि बैग की लागत को पूरा करने के लिए ली गई है।
फोरम ने नहीं मानी बिग बाजार की दलील
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फोरम इस बात पर संतुष्ट नहीं हुई कि ग्राहक को बिल चुकाते समय बैग की कीमत की जानकारी दी गई थी। फोरम ने बैग के पैसे लेने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए कहा कि बलदेव के लिए अपना खरीदा हुआ सामान बिना बैग ले जाना काफी असुविधाजनक होता। फोरम ने कहा कि ऐसी चीजों की कीमत ग्राहक पर अलग से नहीं थोपी जा सकती।
मुआवजे के अलावा ग्राहक को लौटानी होगी बैग की कीमत
फोरम ने कहा कि बिग बाजार के देशभर में कई स्टोर है और बैग के पैसे लेकर वो बड़ी रकम कमा रहे हैं। फोरम ने कहा कि कैरी बैग के पैसे लेना अनुचित व्यापार व्यवहार है। फोरम ने कंपनी पर ग्राहक को हुए आर्थिक नुकसान, मानसिक और शारीरिक परेशानी और फोरम का कीमती समय बर्बाद करने के लिए 10,518 रुपये का जुर्माना लगाया। कंपनी को बलदेव को बैग के 18 रुपये और मुआवजे के तौर पर 500 रुपये देने होंगे।